Indian News : भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है।
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कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। मंगलवार को फैसला आने के बाद आज निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।
आयोग ने आज अहम बैठक कर 12 जून तक पंचायत कराए जाने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 30 जून तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे। नगरी निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग आज ही तैयार है।
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