Indian News : दुर्ग | जिला प्रशासन ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल, कॉलेजों की परीक्षा के समय अगर ध्वनि प्रदूषण किया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है । जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, रात के समय ध्वनि प्रदूषण किया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी । यह प्रतिबंध परीक्षाओं के चलते 30 जून तक लगाई गई है ।
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