Indian News : नई दिल्ली | केंद्र की मोदी सरकार बेटियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। जिसके तहत बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार बेटियों को समर्पित एक ऐसी ही योजना सुकन्या समृद्धि योजना चला रही है। इस योजना के तहत बेटियों के पिता को मिनिमम 250 रुपये का निवेश करना होता और अधिकतम 150,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार इस योजना की कुछ नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों का असर खाताधारकों पर दिखेगा। इसलिए, इन सभी बदलावों को जान लेना चाहिए।

Big update to Sukanya Samriddhi Yojana इस योजना में एक बड़ा बदलाव डिफॉल्ट खाते को लेकर किया गया है। पहले सुकन्या समृद्धि का कोई खाता अगर डिफॉल्ट हो जाता था, तो सरकार उस पर पूरा ब्याज नहीं देती थी। अब यह नियम बदल दिया गया है। अब उस पर पूरा ब्याज मिलेगा। अब डिफॉल्ट होने के बाद भी मौजूदा रेट यानी कि 7।6 फीसद की दर से ब्याज मिलता रहेगा। इस तरह ग्राहकों को डिफॉल्ट खाते पर भी अब पूरा ब्याज मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव खाता ऑपरेट करने को लेकर है। पहले नियम था कि बच्ची जब 10 साल की हो जाती थी तब वह खुद अपना सुकन्या खाता ऑपरेट कर सकती थी। अब इस उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया है। 18 साल होने तक बीटिया के खाते को उसके अभिभावक ऑपरेट कर सकते हैं।

तीसरे बेटी के नाम से भी खुलवा सकते हैं खाता




सुकन्या समृद्धि में एक परिवार में दो बेटियों के लिए ही खाता खुलवा सकते हैं। अभी तक यही नियम था। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। एक बेटी के बाद दो जुड़वा बेटी हो जाती है तो उन सभी के लिए खाता खुल सकता है। यानी एक पहले और बाद में दो जुड़वा के नाम एक परिवार में तीन खाते खुलवाए जा सकते हैं। अगर शुरू में ही किसी को जुड़वा बेटी हो और बाद में एक और बेटी हो जाए, तो तीनों बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सकते। नए नियम के मुताबिक बाद में हुई बेटी का अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलवा सकते हैं।

अब नाम सुधरवाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी मशक्कत

नाम में सुधार कराने के लिए पोस्ट ऑफिस में एक एफिडेविट देना होगा। इसके साथ ही नाम में बदलाव का प्रूफ देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे बदलाव अकसर शादी के बाद देखे जाते हैं जिसमें बेटी का सरनेम बदलता है। इसे सुधारने के लिए पोस्ट ऑफिस में जरूरी प्रमाण पत्र और कागजात जमा कराने होंगे। साथ में सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद कागजातों की जांच करने के बाद नाम में बदलाव कर दिया जाएगा।

बदल गए हैं खाता ट्रांसफर संबंधी नियम

सुकन्या समृद्धि के खाते को बच्ची के माता-पिता या अभिभावक अब देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ कर सकेंगे। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इस खाते को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे माता-पिता या अभिभावक को सुविधा होगी जो ट्रांसफर या पोस्टिंग के चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुला है तो उसमें खाताधारक का नाम आसानी से बदलवाया जा सकता है। बेटी का नाम अपडेट करने के लिए कुछ कागजात जमा कराने होंगे।

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