Indian News : नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस खत्म करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी से बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल हलफनामे में तेजस्वी को यह लिखना है कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वह इसे वापस ले रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के बाद करेगा।

बयान वापस लेने के लिए एक सप्ताह का वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को था कहा कि जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान वापस ले लिया है तो मुकदमा जारी क्यों रखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए टाल दी थी। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने गुजराती के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में गुजरात के अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट की अदालत में मानहानि की शिकायत की गई थी। तेजस्वी ने केस गुजरात से बाहर कहीं और या फिर संभव हो तो दिल्ली में ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रखी है।

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मार्च 2023 में तेजस्वी ने दिया था बयान
शिकायत के अनुसार, तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा? शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है।

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