Indian News : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का दे दिया है निर्देश। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी को भी रिहा करने के आदेश दिये थे।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिया। इन दोषियों में नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या साजिश रची थी।

अदालत ने टिप्पणी की जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया जाता है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

@indiannewsmpcg
Indian News

You cannot copy content of this page