Indian News : रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले मे बीते चार माह से जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आखिरकार रिहा हुए। रायपुर सेंट्रल जेल को रिहाई के आर्डर मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और तुरंत जेल परिसर से निकल गए।
बता दें आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस व पूर्व ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आज दोपहर रायपुर अदालत की न्यायधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने जमानत की दस्तावेजी के बाद रायपुर जेल से रिहाई का आदेश जारी कर दिया था। कागजी कार्रवाई के बाद जीपी सिंह को रिहा किया गया।
रायपुर में रहने की अनुमति नहीं
कोर्ट की शर्तो के अनुसार रिहाई के बाद जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी। वे कहीं भी यात्रा करेंगे तो निचली अदालत को सूचित करेंगे। वे जहां भी रहेंगे उसकी जानकारी बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को देंगे। जीपी सिंह मीडिया से किसी भी रूप से बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। यहीं लोवर कोर्ट की अनुमति के बिना प्रापर्टी गिरवी नहीं रख सकेंगे।
बता दें जीपी सिंह के ठिकानों पर 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में एक साथ छापा मारा था। छापे में इनके पास बेहिसाब संपत्ति का पता चला था। पूर्व एसीबी चीफ रह चुके जीपी सिंह पर लोगों को धमकाने व वसूली के आरोप भी लगे। इन्हें चार पहले ही नोएडा से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में बंद हैं।