Indian News : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों ( IT नियमों) के अनुरूप काम नहीं करता है। जस्टिस MM सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता ओमनाकुट्टन केजी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि अगर Whatsapp सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए।

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याचिका को खारिज कर दिया : जून 2021 में केरल उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को ‘समय से पहले’ होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उपयोगकर्ता की ओर से हेरफेर की व्यापक गुंजाइश है और Application पर प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना व्यवहार्य नहीं है।




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यह आरोप लगाया गया था : कि अद्यतन गोपनीयता नीति में खुले तौर पर उल्लेख किया गया है, कि Application अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके उपकरणों पर बची हुई बैटरी भी शामिल है, जो गोपनीयता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि Whatsapp ने यूरोप में अपने कानूनों के अनुपालन में एक अलग गोपनीयता नीति लागू की थी और यह भारत में कानूनों का पालन करने से इनकार करता है, जो एक स्पष्ट असंगति है।

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