Indian News : आज से आपकी जेब और ढीली होने वाली है। अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही ( curd), पनीर ( paneer), लस्सी ( lassi) और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों ( price) पर आज से अधिक जीएसटी ( GST) देना होगा।

पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा।अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी ( GST) लगेगा।

चेक बुक ( check book) जारी करने पर बैंकों की ओर लिए

चेक बुक जारी करने पर बैंकों की ओर लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी।  होटल के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराये वाले कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी। अभी नहीं लगता है।  टेट्रा पैक पर दर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी।

प्रिंटिंग/राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी।

मैप, एटलस और ग्लोब पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। 

ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर ( sharpner), चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स आदि पर 18 फीसदी जीएसटी ( GST)। अभी 12 फीसदी

आटा चक्की, दाल मशीन पर 5 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी। अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप ( cycle pump), सर्किट बोर्ड पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी जीएसटी।मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 12 फीसदी जीएसटी। अभी 5 फीसदी है। चिट फंड सेवा पर 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी जीएसटी ( GST)।

ये समान होगा सस्ता ( things)

रोपवे के जरिये यात्रियों ( passenger)और सामान लेकर आने-जाने पर 5 फीसदी टैक्स। अभी 18 फीसदी है।स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्र्मि अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा। उन ऑपरेटरों ( operator) के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18 फीसदी से कम होकर 12 फीसदी रह जाएगी, जहां ईंधन लागत शामिल है। डिफेंस ( defence) फोर्सेज के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा।

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