Indian News : कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर गुरुवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक स्कूल व कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई जाती है। वहीं इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

बता दें हिजाब विवाद को लेकर लगातार तीसरे दिन कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनकर कॉलेज जाना मौलिक अधिकार है या नहीं यह कोर्ट द्वारा देखा जाएगा। वहीं हाईकोर्ट मीडिया को भी अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से मना किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित व जस्टिस जेएम खाजी की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही है।

इससे पहले बुधवार को हिजाब विवाद पर एकल पीठ में सुनवाई हुई थी। इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई बड़ी पीठ से कराने की अनुशंसा की। इसके बाद केस की सुनवाई को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में आज तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की। सोमवार को अगली सुनवाई की जाएगी।




सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

बता दें हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से फिलहाल इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने दे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगी।

यह है पूरा मामला

बता दें कर्नाटक के उडुप्पी शहर में हिजाब विवाद शुरू हुआ। यहां के कॉलेज ने हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास रूम में एंट्री नहीं दी। इस मामले में छात्राओं ने हाई कोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रों की मांग है कि हिजाब के साथ उन्हें क्लासरूम में बैठने की अनुमति दी जाए। क्योंकि हिजाब पहनना उनके धर्म से संबंधित मामला है।

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