Indian News : जबलपुर | एक महिला, जो शादीशुदा होने के बाद भी कथित प्रेमी से मिलने के लिए लखनऊ से भोपाल आती रही, 8 साल तक उसके साथ प्रेम संबंध बनाकर साथ में रही और अब वही महिला अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण की शिकायत कर उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकती है । यह कहते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के द्वारा पुलिस थाने में की गई शिकायत को झूठा करार देते एफआईआर रद्द कर दी है । मामला भोपाल के पिपलानी थाने का है ।
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महिला ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा है । इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकती कि संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर की गई थी । कोर्ट ने यह भी कहा कि सहमति को गलत धारणा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जा सकता है । इसलिए कथित प्रेमी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जा रही है । मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस दलील का सहारा नहीं ले सकती है कि उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे ।
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दायर याचिका के अनुसार, महिला 8 साल तक कथित प्रेमी के साथ संबंध में रही । वह अक्सर लखनऊ से पति के पास से भोपाल आती थी और अन्य पुरुष से संबंध बनाती थी । बाद में वह उसके साथ कई सालों साथ में भी रही, इस बीच पति से तलाक ले लिया तो कथित प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया । इस पर महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी के खिलाफ बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज करवाया था, जिसे कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया ।
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