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नागौर। नागौर नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास और दो लाख दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) नागौर के न्यायाधीश सतीश चंद्र कौशिक ने करीब तीन साल पहले के इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष चंद्र चौधरी ने की। एडवोकेट चौधरी ने बताया कि पीड़िता की मां ने दो जून 2020 को खुनखुना थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह और उसका बेटा घर में नहीं थे। करीब साढ़े बारह साल की बेटी दोपहर में घर पर अकेली थी तभी पड़ोसी रामस्वरूप उसके घर में घुस गया और बलात्कार कर भाग गया। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे करीब बीस ग्राम स्मैक बरामद की है।

कार्रवाई कोतवाली पुलिस के साथ डीएसटी ने की थी। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सीओ शुभकरण के सुपरविजन में कोतवाली सीआई नरेंद्र जाखड़, एसआई शिव सिंह व डीएसटी प्रभारी धर्मपाल मीणा ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर बासनी चौराहे पर कार्रवाई की। जोधपुर के भोपालगढ़ निवासी कुलदीप सिंह डूडी (40) को गिरफ्तार कर बीस ग्राम स्मैक, बिक्री के करीब साढ़े आठ हजार रुपए बरामद किए। पादूकलां थाना प्रभारी सुमन चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। उनका मुख्यालय पुलिस लाइन रहेगा। कार्यालय प्रोटोकाल उल्लंघन कर अनुशासन भंग करने पर पुलिस मुख्यालय ने सुमन चौधरी पर यह कार्रवाई की है। उनके खिलाफ विभागीय जांच डेगाना सीओ नंदलाल सैनी कर रहे हैं।

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