आरोपी के विरूद्ध थाना-बागबहार में अपराध क्रमांक 69/2022 धारा 376(2)ढ भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध
Indian News : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पत्थलगांव क्षेत्र की पीड़िता ने दिनांक 16-05-2022 को थाना-बागबहार में लिखित आवेदन पत्र पेश की कि माह-अप्रैल/2019 में पीड़िता अपनी बुआ के घर गई थी तभी आरोपी संजय से मुलाकात हुई, आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया, इसके बाद हमेषा आरोपी पीड़िता के घर आना-जाना करता था, पीड़िता के माता-पिता आरोपी संजय नाग को माता-पिता को रिष्ता लेकर भेजो बोलने से भेजूंगा बोलता था, कुछ समय बाद आरोपी पीड़िता को बात नहीं करने को बोला था।
दिनांक 09-05-2022 को आरोपी द्वारा अन्य युवती से शादी करने की जानकारी मिलने से पीड़िता आरोपी के घर जाकर शादी रूकवाई थी। आरोपी संजय नाग पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया है, रिपोर्ट पर थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 69/2022 धारा 376(2)ढ भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही थी, मुखबिर सूचना पर बागबहार पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी संजय नाग को उसके सकूनत से दिनांक 18-05-2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जनकराम कुर्रे थाना प्रभारी बागबहार, आरक्षक क्र. 344 विरेन्द्र यादव, आरक्षक(चालक) क्र. 782 शंकर बेसरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।