Indian News : पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एक अहम विधेयक पास हुआ है, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बताया है। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को एंटी रेप बिल पास किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत, बलात्कार के मामले की जांच 36 दिनों में पूरी करनी होगी, और अगर पीड़िता की मृत्यु होती है या वह कोमा में चली जाती है, तो दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम को और सख्त करेगा। विधेयक के तहत ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ का गठन होगा, जो 21 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्यभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें CCTV कैमरे लगाने और सुरक्षित यात्रा के लिए अन्य इंतजाम किए जाएंगे। इस विधेयक को अब राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।
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