Indian News : बिलासपुर | छत्तीसगढ़ के विवादित और बहुप्रतीक्षित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है । अब पुरुष अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है ।

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दरअसल हाई कोर्ट ने आदेशित किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाए । इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए ।

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यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है । गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी।

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