Indian News : कोलकाता | कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया | कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है । इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए।
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कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें न्यायाधीश ने कैंसर पीड़िता सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रखने के साथ पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है | साथ ही 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द करते हुए अवैधानिक करार दिया है । इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए । इस हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैरकानूनी बताया है । उन्होंने कहा- हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, जिनकी नौकरी गई।
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इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे । आपको बता दे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती की थी । जिसमें 24 हजार, 640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोग भर्ती परीक्षा में शामिल हए थे, इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था |