Indian News : नई दिल्ली | केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार (10 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि भारत सरकार उन छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है जिन्होंने नीट परीक्षा 2024 दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर गुरुवार 11 जुलाई को सुनवाई होनी है।

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केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी स्टूडेंट को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है।




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एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट पेपर लीक मामले पर कथित टेलीग्राम वीडियो को फर्जी करार देते हुए कहा कि वह वीडियो 4 मई का दिखाने के लिए एडिट किया गया था। इस टेलीग्राम चैनल के सदस्य भी फर्जी थे। NTA ने कोर्ट को बताया है कि पटना/हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक यूनिक नंबर होता है। उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार दोपहर सुनवाई करेगा।

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