Indian News : नई दिल्ली | देश भर के राजनीतिज्ञों की नजर अरविन्द केजरीवाल के फैसले पर थी, आखिर कर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और कोर्ट ने 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है ।

Read More>>>IPL 2024 : आज होगा Gujarat Titans VS Chennai Super Kings का मुकाबला….

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है । उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है । केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं । अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी । तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी ।

Indian News के WhatsApp Channel से जुड़े

अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और चुनाव 5 साल में एक बार आता है ।इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, “आदेश 2 जून तक लागू है । अपने चुनाव प्रचार में वह क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

@indiannewsmpcg

Indian News

7415984153

You cannot copy content of this page