Indian News : पटना | सुप्रीम कोर्ट और NGT ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी तरह के पटाखों को प्रतिबंधित किया है। AQI लेवल खराब, बहुत खराब, गंभीर देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने भी इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मानने की अपील की गई है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। पटना जिला प्रशासन सभी से अपील करता है कि पटाखों का प्रयोग न करें। पटाखों से निकलने वाला धुआं, जिसमें हानिकारक रसायन होता है। हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

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आतिशबाजी, पटाखा में बारूद, भारी धातुओं और रसायनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि होती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों को खतरा होने के साथ-साथ सभी प्राणी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दीया जलाने में किरासन तेल का उपयोग न करें। इसके जलने से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुचा सकता है। आंखों में जलन, आंसू एवं धुंधलापन की शिकायत हो सकती है। पटना डीएम और एसएसपी ने एक धावा दल का गठन किया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धावा दल को क्रियाशील रखने और दोषियों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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