Indian News : नई दिल्ली | नई दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि एक जनवरी 2025 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपना पेंशन निकाल सकेंगे। यह कदम पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाएगा।

पेंशन वितरण में बड़ा बदलाव

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनधारक अब एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के माध्यम से देश के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली पेंशन वितरण को सरल और सुगम बनाएगी।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मंजूरी दी

श्रम मंत्रालय ने इस नई प्रणाली के लिए आवश्यक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मांडविया, जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के चेयरपर्सन भी हैं, ने इस योजना को पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी।




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78 लाख पेंशनधारकों को होगा लाभ

इस नए सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों को लाभ होने की संभावना है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यह प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए एक अधिक कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करेगी।

गृहनगर में पेंशन प्राप्त करना होगा आसान

नई प्रणाली की मदद से पेंशनधारक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने गृहनगर में जाकर आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव उन पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा जो कामकाजी जीवन के बाद अपने घर लौट जाते हैं।

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पेंशनभोगियों के लिए सुविधा और सुलभता

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों को अधिक सुविधाजनक और परेशानी-मुक्त पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।

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