Indian News : वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। इस दिन तक आप बिना किसी लेट फाइन के इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है। IT Return ऐसे में इन टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तय समय के अंदर आपका टैक्स भर देना बहुत जरूरी है।

ऐसे भरा सकते है टैक्स

घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें। फिर इसके बाद ई-फाइल पर जाएं क्लिक करें। साल का चयन करें। ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न जिसे भरना हो उसका चयन करें। इसके बाद Prepare and Submit Online का चयन कर लें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके पास एक वेरिफिकेशन आएगा। उसे वेरीफाई कर दें। फिर सबमिट पर क्लिक कर दें। आपका फार्म जमा हो जाएगा।




ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस

इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक (Refund Status) करने के लिए विभाग आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद अपना यूजर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर करें। जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग (e-filing) का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (IRT) को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स आ जाएगी, जिसे सिलेक्ट करने के बाद आईटीआर का स्टेटस दिखाई देने लगेगा।

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