थाना बगीचा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 57/2021 धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध,
आम जनता से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों से बचने की अपील की जाती है।
Indian News : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण का आरोपी सुदामा दास वर्ष 2015 में रायपुर के सेक्टर 27 में रहता था एवं वहां रहकर किसी अधिकारी के पास घरेलू निजी कार्य करता था, कुछ वर्ष बाद काम करने के बाद आरोपी वर्ष 2020 में ग्राम पण्डरीझरिया थाना लैलुंगा जिला रायगढ़ में रहकर एक क्लीनिक में काम करता था, उसी दौरान प्रार्थी हृदय साय पैंकरा से उसका जान-पहचान हुआ, इसी बीच आरोपी सुदामा दास, प्रार्थी हृदय साय पैंकरा का घर डुमरटोली बगीचा में आना-जाना करता था। बातचीत दौरान सुदामा दास ने उसे बताया कि रायपुर में चपरासी का नौकरी लगवा दूंगा उसके लिये 01 लाख रू. लगेगा कहने पर दिनांक 20.01.2020 को आरोपी ने प्रार्थी से 30 हजार रू. एडवांस लिया था बाकी रकम नौकरी लग जाने के बाद देने के लिये बोला था, किन्तु प्रार्थी का नौकरी नहीं लगा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी सुदामा दास के विरूद्ध थाना बगीचा में धारा 420 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से आरोपी के ग्राम हुटार थाना जारी जिला गुमला (झारखंड) में होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर पता-तलाश कर आरोपी सुदामा दास को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्राम रघुनाथपुर थाना पत्थलगांव के देवप्रकाश सिदार से नौकरी लगाने के नाम पर रू. 1,40,000 /-(एक लाख चालीस हजार रू.) तथा उसके भाई लिखन साय से रू. 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार रू.) की ठगी किया है। आरोपी ने जिला बलरामपुर के आरागाही गांव के लगभग 5-6 व्यक्तियों से अपने साथी के माध्यम से रायपुर तथा बलरामपुर के व्यक्तियों से रू. 8,90000 रू.(आठ लाख नब्बे हजार) की ठगी करना स्वीकार किया है। मामले में आरोपी सुदामा दास उम्र 42 वर्ष निवासी मरोल थाना बगीचा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 01.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।