Indian News : बलरामपुर | उप स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर की ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) सत्यवती पटेल द्वारा ग्राम भलुई की 17 वर्षीय नाबालिग बालिका का गर्भवती पंजीयन करने एवं यह जानकारी होने पर कि उसकी उम्र 17 वर्ष है एवं वह गर्भवती है, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में आता है, कि जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दिये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित कार्य करने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कागांव निर्धारित किया गया है।
तथ्यों की जांच हेतु कलेक्टर ने किया जांच समिति का गठन – 04 फरवरी 2022 को विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत पण्डरी में ’नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, परिजनों ने की शिकायत, सरपंच एवं सचिव ने पंचायत कर एक रात के लिए भेजा था आरोपी के घर’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में उल्लेखित तथ्यों की जांच हेतु कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जांच समिति का गठन किया गया है।
गठित समिति में अपर कलेक्टर एस.एस. पैकरा को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जे.आर.प्रधान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विशाल महाराणा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनिल विश्वकर्मा को सदस्य बनाया गया है।