पद स्वीकृत ही नहीं है और न ही शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृती प्रदान की गई है: फिर भी पदोन्नति

Indian News : सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय अंतर्गत उप निरीक्षक (साईबर क्राईम) के 03 पद एवं उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर) के 06 पदों पर वर्ष 2010 में संवर्गवार भर्ती कर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साईबर क्राईम एवं कम्प्यूटर दोनों ही पृथक-पृथक कॉडर है जिसकी चयन सूची एवं वरिष्ठता सूची पृथक-पृथक संधारित की जाती रही है।


पुलिस मुख्यालय द्वारा निरीक्षक (कम्प्यूटर) पद पर पदस्थ अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (साईबर क्राईम) के 02 पदों पर पदोन्नति देने हेतु डी.पी.सी. की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 के अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 11 में निरीक्षक कम्प्यूटर / साईबर क्राईम को उपपुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर/साईबर क्राईम पद पर पदोन्नति देने का उल्लेख है, जिसे आधार मानकर गृह विभाग द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर निरीक्षक (कम्प्यूटर) को उप पुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर / साईबर क्राईम पद पर पदोन्नति देने की कार्यवाही की जा रही है। किंतु पुलिस मुख्यालय के सेटअप में उप पुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर / साईबर क्राईम नामक पद स्वीकृत ही नहीं है और न ही शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृती प्रदान की गई है। बिना स्वीकृति के पदों पर निरीक्षक (कम्प्यूटर) को पदोन्नति देने की कार्यवाही की गई है।





राजपत्र के नियम अनुसार निरीक्षक (कम्प्यूटर) को उप पुलिस अधीक्षक (कम्प्यूटर / साईबर क्राईम) पद पर पदोन्नति देने की कार्यवाही दोषपूर्ण है। छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 में कम्प्यूटर एवं साईबर क्राईम कॉडर के लिए पृथक-पृथक पदोन्नति के प्रावधान है।

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