आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा-376(2)(एन) भा.द.वि. के तहत की गई कार्यवाही।

Indian News : कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में पीडिता द्वारा दिनांक-07/04/2022 को थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक- 15.02.2015 से 12.03.2022 तक आरोपी चद्रहास देवागंन पिता किशन लाल देवागन उम्र 32 साल साकिन मानिकपुर थाना डोंगरगाव जिला राजनांदगांव के द्वारा मुझे शादी का प्रलोभन देकर लगातार मेरे मर्जी के बगैर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 280/2022 धारा-376(2)(एन) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया।




जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली उप. निरीक्षक श्रीमती गीतांजलि सिन्हा के कुशल नेतृत्व में प्रकरण के आरोपी चंद्रहास देवागंन पिता किशन लाल देवागन का पता तलाश कर महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप. निरीक्षक श्रीमती गीताजंली सिन्हा के कुशल नेतृत्व में उप. निरीक्षक भुवनेश्वरी साहू, आरक्षक-745 सुनील चंद्रवंशी, आर-653 मनोज महोबिया का सराहनिय योगदान रहा।

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